Panchkula News: पटियाला के ध्रुव पांडव क्रिकेट स्टेडियम को सील करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, फिर लगा सकेंगे चौके-छक्के

चंडीगढ़। पटियाला के ध्रुव पांडव क्रिकेट स्टेडियम को सील करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक स्टेडियम सील करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही स्टेडियम में खिलाड़ी फिर चौके-छक्के लगा सकेंगे। पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन ने एडवोकेट संग्राम सिंह सारों के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि गत वर्ष एसोसिएशन और हॉर्टिकल्चर विभाग के बीच 30 वर्ष के लिए स्टेडियम की 38 बीघा जमीन की लीज डीड हुई थी।इसके बाद की इस लीज व अन्य अनियमितताओं के खिलाफ किसी ने हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक को शिकायत दे दी। 21 नवंबर को हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक ने हॉर्टिकल्चर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि सरकार का आदेश है कि जांच पूरी होने तक मैदान का कब्जा डीसी के पास रहेगा। इसके बाद से जांच जारी है और इस स्टेडियम के इस्तेमाल पर रोक है। आदेश का नोटिस ध्रुव पांडव क्रिकेट स्टेडियम के बाहर लगा दिया गया। नोटिस में लिखा गया है कि जांच पूरी होने तक इस जमीन पर कोई एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं होगी।इसी नोटिस को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याची ने दलील दी कि उनके स्टेडियम को सील करना पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। न्याय का सिद्धांत है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें सुनवाई का मौका देना जरूरी है। ऐसे में याचिका में आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही 15 फरवरी तक स्टेडियम सील करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 24, 2022, 19:38 IST
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