Noida News: एफआईआर से जुड़े मामले में 25 नवंबर को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की तरफ से दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मौजूदा पुनरीक्षण याचिका पर पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने मामले में अंतरिम आदेश जारी रखा और अगली सुनवाई 25 नवंबर को आदेश के लिए तय की। विशेष न्यायाधीश डॉ. विशाल गोगने ने निर्देश दिए कि इस आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को दस्ती दी जाए। मामले में ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में शिकायतकर्ता के रूप में ईडी के सरकारी अधिकारी शिव कुमार गुप्ता का नाम दर्ज किया है। ऐसे में अदालत में अदालत ने आरोपी को एफआईआर की प्रति आरोपी को उपलब्ध कराने के निचली अदालत के 6 अक्तूबर के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट ने आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई थी। याचिकाकर्ता पक्ष ने दावा किया कि यह निर्देश बीएनएसएस की धारा 173(2) के तहत ईडी को प्रति प्रदान करने के प्रावधान का उल्लंघन करता है। ब्यूरो

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 01, 2025, 21:16 IST
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