हाथरस : बीडीओ मुरसान सहित चार अफसरों पर 25-25 हजार का जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सूचना न देने की स्थिति में राज्य सूचना आयोग ने एसडीएम सादाबाद, तहसीलदार सादाबाद, तहसीलदार सदर व बीडीओ मुरसान पर 25-25 हजार जुर्माना लगाया है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी इन अधिकारियों के वेतन से 25-25 हजार का जुर्माना की कटौती कर आयोग को अवगत कराएंगे।कोतवाली चंदपा के गांव झींगुरा निवासी हरेंद्र पाल सिंह ने तहसील सादाबाद और तहसील सदर के साथ खंड विकास अधिकारी मुरसान से कई बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। सूचनाएं न देने की स्थिति में हरेंद्र पाल सिंह ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। इस मामले पर राज्य सूचना आयोग ने संबंधित जन सूचना अधिकारी को सभी बिंदुओं पर सूचना देने के निर्देश दिए थे। वहीं आयोग ने सूचना न देने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया था। राज्य सूचना आयोग ने आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने और सूचनाओं में विलंब के संबंध में अपना समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने तथा आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न किए जाने के मामले में तहसीलदार हाथरस, तहसीलदार सादाबाद, एसडीएम सादाबाद, बीडीओ मुरसान पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली की जाए। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 02, 2023, 23:39 IST
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