Haryana: पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां बढ़ीं, दो लाख तक के विकास कार्यों की स्वीकृति पंच-सरपंच के हाथ

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब पंच-सरपंच को गांव में विकास कार्यों के लिए अधिकारियों और शासन के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। अब पंचायती राज संस्थाओं की अपनी आय में से दो लाख रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके स्तर पर दी जा सकेगी। सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन यह स्वीकृति प्रदान करेंगे। दो लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा और इन कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होगा। सोमवार को हरियाणा निवास में पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की। इस दौरान अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो लाख से 25 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एसडीओ देगा। इन कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि के टेंडर जारी किए जाएंगे। 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति अधीक्षण अभियंता तथा 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 09, 2023, 22:11 IST
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