Sonipat News: जिले में 82 केंद्रों पर होंगी हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं, सरगथल-1 का केंद्र बदला

संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसको लेकर सोमवार को पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मुरथल अड्डा में केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा से संबंधित सामग्री के बस्ते वितरित किए गए। बोर्ड की तरफ से सरगथल-1 एसपीडीएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा केंद्र बदलकर सरगथल-2 राजकीय स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी परीक्षा को लेकर सोमवार को अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं, कलेक्शन सेंटर से 82 केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा सामग्री वितरित की गई। यह प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया के नेतृत्व में पूरी की गई।10वीं और 12वीं की परीक्षा जिले के 82 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों को हाजिरी, अनुक्रमांक पत्र, परीक्षार्थी व परीक्षक की सामग्री दी गई है। प्रश्न पत्र सभी केंद्रों पर बुधवार को पहुंचाए जाएंगे। बस्ते वितरण करने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने केंद्र अधीक्षकों को उनकी जिम्मेदारी गिनाई।उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का दबाव न मानें। कोई परेशानी है तो तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें। बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया जाएगा।नकल रोकने के लिए थ्री-लेयर सुरक्षा चक्रजिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह से नकल रहित बनाना विभाग का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष उड़नदस्तों की टीमों की तैनाती की जाएगी। हर केंद्र पर अनुभवी सुपरवाइजर नियुक्त होंगे जो गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।परीक्षाओं को लेकर जिलाधीश ने जारी किए धारा-163 के आदेशहरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की ओर से 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक सेकेंडरी (रेगुलर, री-अपीयर, एजुकेशनल), सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर, री-अपीयर, एजुकेशनल) व डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (री-अपीयर) की परीक्षाएं ली जाएंगी।परीक्षा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की संभावित गतिविधियों को रोकने के लिए उपायुक्त सुशील सारवान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर रोक उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, फोटो स्टेट मशीनों व अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आग्नेय अस्त्रों या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियारों को लेकर चलने, नारेबाजी करने व प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। फोटो 03: सोनीपत के मुरथल अड्डा स्थित पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रखे परीक्षा

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 23, 2026, 17:20 IST
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