हरिद्वार जमीन घोटाला: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल विजिलेंस जज ने की खारिज, छिपाए थे तथ्य
हरिद्वार जमीन घोटाले में जितेंद्र कुमार, सुमन देवी और अभिषेक यादव की अग्रिम जमानत याचिका को स्पेशल विजिलेंस जज अंजलि बेंजवाल की अदालत ने खारिज कर दिया है। तीनों ने तर्क दिया कि वे लोक सेवक नहीं हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं बनता है। अभियोजन ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि तीनों आरोपियों ने पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे उन्होंने कोर्ट से छिपाया। इसके अलावा वर्तमान में जांच चल रही है तो अग्रिम जमानत का अधिकार तीनों आरोपी नहीं रखते हैं। विजिलेंस ने पिछले दिनों छह सरकारी अधिकारियों और चार लोगों जिन्होंने जमीन बेची थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि आरोपियों ने मिलीभगत कर कृषि भूमि को अकृषि में बदलवाकर कई गुना दामों पर नगर निगम को खरीदवाया था। इससे नगर निगम को 41 करोड़ रुपये का नुकसान और स्टांप शुल्क की हानि हुई थी। यह जमीन जितेंद्र कुमार, सुमन देवी और अभिषेक यादव के परिवार से संबंधित थी। इन तीनों ने स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। Uttarakhand:बागेश्वर में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की हत्या का मामला, आरोपी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 20, 2026, 21:27 IST
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