ज्ञानवापी: सुनवाई पर रोक लगाने की मांग, वक्फ बोर्ड ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला; अगले माह की तारीख

ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने से जुड़े 1991 में दायर मुकदमे में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अग्रिम सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक) अभिषिक्ता यादव की अदालत में इस अर्जी पर 13 नवंबर को सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून (प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट) से संबंधित विवादों में अग्रिम सुनवाई पर रोक लगाई है। इसी आदेश का हवाला देते हुए बोर्ड ने ज्ञानवापी के मूल मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाने की मांग की है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 23, 2026, 22:30 IST
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