Gyanvapi: ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर और श्रृंगार गौरी मूल वाद की नहीं हो सकी सुनवाई, 19 जनवरी नई तारीख

ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई श्रृंगार गौरी मूल वाद के साथ किए जाने का आवेदन किया गया है। इससे पहले श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी लक्ष्मी देवी समेत चार महिलाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने दलील रखी थी। अधिवक्ता ने कहा था कि ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई की जाए, क्योंकि सभी मुकदमों में विधि व तथ्य समान हैं। ऐसे में सभी मुकदमों को एक साथ सुना जाना चाहिए। वहीं, किरन सिंह की तरफ से जवाब में दलील रखना शुरू कर दिया गया था। भगवान आदि विश्वेश्वर को ज्ञानवापी का मालिकाना हक दिए जाने की मांग अधिवक्ताओं मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़, अनुपम द्विवेदी की दलील थी कि इन महिला वादियों को स्थानांतरण आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। किसी अन्य मुकदमे में पक्षकार भी नहीं हैं। ऐसे में स्थानांतरण आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। सभी मुकदमों में पक्षकार अलग-अलग हैं। ऐसे में न इनके मामले समेकित और न स्थानांतरित किए जा सकते हैं। किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद में भगवान आदि विश्वेश्वर को ज्ञानवापी का मालिकाना हक दिए जाने की मांग की गई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 07, 2023, 18:53 IST
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