Prayagraj : नसबंदी के बाद मां बनी महिला को दो लाख हर्जाना व बेटी को हर्जा-खर्चा दे सरकार

प्रयागराज की स्थायी लोक अदालत ने नसबंदी के बावजूद मां बनने पर सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही पैदा हुई बेटी के भरण-पोषण के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह 18 साल की उम्र तक या स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक अदा करने का आदेश दिया है। वहीं, सरकार को अनचाहे गर्भ से पीड़िता को मानसिक तकलीफ के लिए 20,000 रुपये अदा करने होंगे। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विकार अहमद अंसारी, सदस्य डॉ. ऋचा पाठक और सतेंद्र मिश्रा की पीठ ने फूलपुर निवासी महिला के परिवाद पर दिया है। मामला 2013 का है। कई बच्चों के बाद महिला ने 25 अक्तूबर को मऊआइमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. नीलिमा से नसबंदी कराई थी। कुछ दिनों बाद उसे परेशानी हुई तो अल्ट्रासाउंड कराया। 31 जनवरी 2014 को पता चला कि उसके पेट में 16 सप्ताह छह दिन का गर्भ है। इसके बाद उसने बेटी को जन्म दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला के लिए यह तगड़ा झटका था। इसके खिलाफ पीड़िता ने प्रयागराज के सीएमओ को पक्षकार बनाकर स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। महिला ने 11 कानूनी लड़ाई लड़ी तो फैसला आया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 05, 2025, 14:12 IST
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