Solan News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद, 51 हजार रुपये जुर्माना

पाॅक्सो कोर्ट न्यायाधीश सोलन कनिका चावला की अदालत ने सुनाई सजा वर्ष 2022 में की थी दोषी ने नाबालिग के साथ की थी जबरन छेड़छाड़संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। पाॅक्सो कोर्ट न्यायाधीश सोलन कनिका चावला ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी को अलग-अलग धाराओं में चार साल की सजा व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी विशेष अभियोजक पृथ्वी सिंह नेगी ने की। उन्होंने बताया कि दोषी मनीष कुमार पुत्र कुलदीप कुमार गांव संडोली डाकघर हरीपुर संडोली तहसील व थाना बद्दी जिला सोलन वर्ष दिसंबर 2022 में लगभग 4:00 बजे शाम पीड़िता जिसकी उम्र महज 13 साल थी, को बहला फुसला कर ले गया। जब पीड़िता समय करीब 9:00 बजे घर पहुंची तो काफी घबराई हुई थी, उसने परिजनों को बताया कि जब वह ट्यूशन से घर आ रही थी तो दोषी ने उसे खींच कर गाड़ी में बिठा लिया व शीतलपुर की तरफ ले गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। इसके बाद बद्दी थाना में मामला दर्ज किया गया और चार्जशीट तैयार की गई। उन्होंने बताया कि मुकद्दमा में कुल 23 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही के लिए कोर्ट में पेश किए गए। अदालत में साक्ष्यों के आधार पर मनीष को दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत तीन साल का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना, 363 के तहत चार साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, 354-बी के तहत तीन साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, 473 के तहत दो साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, 181 एमवी एक्ट के तहत दो माह का साधारण कारावास और 192 एमवी एक्ट के तहत 1000 रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 30, 2026, 00:26 IST
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