Kaithal News: चावल से भरा ट्रक लूटने में चार को कैद
कैथल। कैथल जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने चावल से भरा ट्रक लूटने के मामले में दोष सिद्ध होने पर गुरुग्राम निवासी सतबीर को तीन साल कैद 25 हजार रुपये जुर्माना, चीका निवासी अजय को चार साल कैद व 25 हजार जुर्माना, खेड़ी गुजरान (पंजाब) निवासी संजीव को तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्जुन नगर कैथल निवासी धर्मबीर को सात वर्ष के कारावास व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सभी दोषियों को 1-1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। डीएसपी बीर भान ने बताया की सुलेहड़ा जिला जींद निवासी चालक कुलदीप गांव कालवन निवासी प्रेम के 10 टायरी ट्रक नंबर एचआर-56-8144 पर चालक के रूप में कार्यरत था। पांच दिसंबर 2018 की शाम वह टोहाना स्थित जय हनुमान ट्रेडिंग कंपनी से चावल लोड कर बदौली (साहा) के लिए रवाना हुआ था। रात करीब 11:30 बजे जब ट्रक क्योड़क से आगे पहुंचा तो पीछे से आई एक कार में सवार व्यक्तियों ने ट्रक को ओवरटेक कर रुकवा लिया। आरोपियों ने चालक कुलदीप और परिचालक विक्रम कालवन को पिस्तौल की नोक पर काबू करते हुए मारपीट की तथा दोनों को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर चावल से भरा ट्रक लूट लिया। आरोपियों ने दोनों के मोबाइल फोन और 15,700 रुपये नकदी भी छीन ली तथा हाथ बांधकर उन्हें जंगल में फेंककर फरार हो गए। जिस बारे थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा ठोस प्रमाण जुटाकर चालान अदालत में पेश किया। इस मामले में 26 गवाह पेश हुए। अदालत ने सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों का परीक्षण करते हुए अपने 52 पृष्ठ के विस्तृत निर्णय में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। संवाद
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 20, 2026, 03:51 IST
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