Aligarh News: पूर्व विधायक-उनके पुत्र की हत्या की साजिश में खैर के पूर्व चेयरमैन सहित सात दोषी करार
पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ और उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र दिवाकर गौड़ की हत्या की साजिश रचने में खैर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू सहित सात आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। वहीं, तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।चार वर्ष पुराने मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे-11 पीके जयंत की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषी करार दिए जाने के दिन सात में से दो दोषी गैरहाजिर रहे, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सजा सुनाए जाने के लिए 28 मार्च तारीख नियत की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार खैर के मोहल्ला सिकरवार निवासी पूर्व विधायक/रालोद नेता प्रमोद गौड़ द्वारा खुद को धमकी की रिपोर्ट 27 अगस्त 2022 को खैर में दर्ज कराई गई थी। जिसमें खैर के तत्कालीन चेयरमैन संजीव अग्रवाल बिंटू, उनके खास नगर पालिका ठेकेदार ओम नगर खैर के विकास शर्मा उर्फ बॉबी व नयागंज खुर्जा बुलंदशहर के राजकुमार जाट आढ़ती को नामजद किया गया था। जिसमें कहा गया था कि संजीव अग्रवाल द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग की जमीन पर रास्ता निकाला गया था। इसकी शासन में शिकायत पर जांच के बाद कब्जा हटवाया गया था। इसी रंजिश में संजीव अग्रवाल व विकास ने मिलकर अपने पुराने अपराधी दोस्त राजकुमार को उनकी हत्या की सुपारी दी थी।यह भी कहा था कि पूर्व में भी इन लोगों ने प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें भूलवश बदमाश उनके करीबी विजय गंगल की हत्या कर गए थे। इसी मामले में जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस साक्ष्यों के आधार पर तीनों नामजदों सहित कुल दस साथियों को अलग-अलग हथियारों सहित गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था, जिसमें प्रमोद गौड़ के साथ-साथ उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र दिवाकर गौड़ की हत्या की योजना भी होना उजागर हुआ।इसमें तीनों नामजदों सहित पुलिस ने शूटरों बुलंदशहर औरंगाबाद ओलिना के आदेश, बुलंदशहर सिकंदराबाद छसिया के करन सैनी, बुलंदशहर कोतवाली कृष्णा नगर के राहुल शर्मा उर्फ सोनू, हरियाणा गुरुग्राम हयातपुर के रिंकू, बुलंदशहर स्याना राजा पट्टी के सागर व बुलंदशहर स्याना मांकड़ी के तरुण त्यागी पर चार्जशीट दायर की, जिसमें सभी के खिलाफ सीसीटीवी-सर्विलांस साक्ष्य दिए गए। न्यायालय में सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पूर्व चेयरमैन संजीव अग्रवाल व विकास शर्मा उर्फ बॉबी को धमकी के आरोप में दोषी करार दिया है।वहीं, राजकुमार सहित शूटर तरुण त्यागी, सागर, रिंकू व आदेश को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है और तीन को बरी कर दिया है। इसी मामले में दो दोषियों रिंकू व आदेश के गैर हाजिर रहने पर उनके गैर जमानती वारंट जारी कर 28 मार्च सजा के लिए तारीख नियत कर दी है। इस आदेश के साथ ही दोषी करार संजीव अग्रवाल आदि को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।खैर इंटर कॉलेज की जमीन ने शुरू कराई अदावत :इस रंजिश में उस समय पुलिस ने उजागर किया था कि खैर के प्रतिष्ठित खैर इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ का रसूख है। संजीव अग्रवाल के नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद उस जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसी दौर में 12 अप्रैल 2018 की शाम केआईसी प्रबंधक विजय गंगल की कस्बे में स्थित प्रतिष्ठान पर उनकी शूटरों ने गोली मारकर हत्या की। घटना के समय प्रमोद गौड़ भी गंगल के पास मौजूद थे। बात करते हुए गंगल पहले बाहर आए और प्रमोद गौड़ पीछे थे। तभी शूटरों ने गंगल की हत्या कर दी। उस समय यह तथ्य सामने आया कि दोनों एक जैसे रंग की शर्ट पहने थे। यह हत्या प्रमोद गौड़ की होनी थी। इस पर कई दिन तक हायतौबा रही। इसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक व उनके पुत्र की हत्या की साजिश का खुलासा किया था।ये हुआ था खुलासाउस समय पुलिस ने खुलासा किया था कि हिस्ट्रीशीटर राजकुमार व पूर्व चेयरमैन संजीव अग्रवाल से पुराने रिश्ते हैं। इसी के तहत राजकुमार ने सुपारी लेकर शूटरों का इंतजाम किया और रेकी के लिए उन्हें खैर लाया गया। इस दौरान वे खैर के होटल टाउन प्लाजा में रुके। फिर तत्कालीन चेयरमैन के कार्यालय पर रुके। इसी बीच प्रमोद गौड़ के घर, कॉलेज व दफ्तर की रेकी कराई गई। इन सभी तथ्यों के सीसीटीवी साक्ष्य मिले। 12 अगस्त को शूटर बबलू पहलवान का ड्राइवर सागर सिगरेट पीने निकला और चेकिंग में उसे चोरी की बाइक सहित खैर पुलिस ने दबोचा था। मगर बाद में छूट गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 27, 2026, 03:11 IST
Aligarh News: पूर्व विधायक-उनके पुत्र की हत्या की साजिश में खैर के पूर्व चेयरमैन सहित सात दोषी करार #AligarhNews #Court #PramodGaur #SubahSamachar
