कोरबा: खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, दुकानों से लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल, लाइसेंस भी किया चेक

कोरबा में दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लिए हैं और दुकानों की जांच की है। इस दौरान कई दुकानों में गंदगी और अव्यवस्थाएं पाई गईं, जिसके लिए दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं, जिनमें पानी, टोस्ट, आटा, सोयाबीन तेल, मैंगो कैंडी, बिस्कुट, कुकीज़, पनीर, बूंदी और कलाकंद शामिल हैं।दुकानदारों को एफएसएसएआई के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कई दुकानों में डस्टबिन नहीं थे, जिसके लिए दुकानदारों को डस्टबिन रखने और गीला और सूखा कचरा अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की कॉपी दुकान के फ्रंट में रखने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विगत एक सप्ताह में जिला मेडकिल कॉलेज अस्पताल परिसर से रंजय कैंटीन से पानी, संजय जनरल स्टोर जमनीपाली टोस्ट और आटा, शिवम् जनरल स्टोर जमनीपाली से सोयाबीन तेल, शांति ट्रेडर्स इतवारी बाजार से मैंगो कैंडी और टोस्ट, किशन ट्रेडर्स इतवारी बाजार से बिस्कुट और कुकीज़, बंकिमोगरा स्थित बुलबुल सेल्स से पानी , राजू hotel से चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी, उरगा स्थित सुनीता डेयरी से पनीर, शुभम् डेयरी से बूंदी और कलाकंद का सैंपल जांच हेतु लिया गया और त्योहारी सीजन को देखते हुए fssai के नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिए गए। कई होटल में डस्टबिन नहीं थे जिन्हें डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए हैं वही गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग रखने को कहा गया। इसके अलावा जो भी संस्था है उसे लाइसेंस धारी होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी दुकान के फ्रंट में होना चाहिए ताकि लोगों को भी जानकारी हो कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और कब से कब तक है। कई दुकानों में गंदगी पाई गई जहां साफ सफाई की भी निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा ग्राहक को सामान देते समय हाथ में ग्लव्स और सर पर ग्लव्स पहनने को कहा गया। त्योहारों के मध्य नजर केवल चेतावनी दी गई है लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपनी हरकतों से बात नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान में कुछ दिनों पहले ही गायत्री जनरल स्टोर मुड़ापार में बिना लाइसेंस के दुकान संचालन को लेकर 10 हजार का जुर्माना, टीपी नगर स्थित दुकान श्री राम में मिस ब्रांडनिग पर 25 हजार, सीतामणी स्थित मनोहर एजेंसी के संचालक रितिक चावलानी 10 हजार,चारमीनार कम्पनी की दुकान पर मिस ब्रांडिंग को लेकर 15 हजार, पावर हाउस रोड हरियाणा जलबे मिठाई सैंपल गुणवत्ता को लेकर 25 हजार का जुर्माना किया गया है खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी विकास भगत ने बताया कि त्योहारों के मध्य नजर पहले से यह कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 14, 2025, 18:59 IST
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