Auraiya News: अपहरण कर नाबालिग से छेड़छाड़ के चार दोषियों को पांच साल की कैद

औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम ) मनराज सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र के करीब आठ साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ व अपहरण के मामले में चार दोषियों के पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उनपर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।जिला सत्र एवं न्यायालय में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट में अछल्दा थाने में दर्ज छेड़छाड़ व अपहरण के मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 24 अप्रैल 2015 को उसके घर आए और झांसा देकर 15 वर्षीय बेटी को साथ ले गए। वादी जब आरोपियों के घर गया तो उसे जाति सूचक गालियां देकर भगा दिया। पुलिस ने विवेचना कर ग्राम विचौलिया थाना अछल्दा निवासी महेश चंद्र यादव, लल्ली उर्फ प्रमोद, शिशुपाल यादव व पोला के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। कठोर दंड की पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताते हुए नरम दृष्टिकोण अपनाने की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने चारों दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद सभी को इटावा जेल भेज दिया गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 09, 2023, 23:48 IST
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