Mahendragarh-Narnaul News: वित्त विभाग ने नशा तस्कर पर जेल में नजरबंद रखने के दिए आदेश

नारनौल। प्रदेश में नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी विक्रम निवासी मेघोत बिंजा नांगल चौधरी की पहचान की गई और संबंधित थाना से विक्रम का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार विक्रम के विरुद्ध चार अभियोग नशीले पदार्थों की तस्करी करने के अंकित होने पाए गए। इन अभियोगों में विक्रम द्वारा गांजा, सुल्फा आदि की तस्करी की जाती थी। जमानत पर बाहर आने के बाद इसकी गतिविधियों पर महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी। गतिविधियों के गहन विश्लेषण के उपरांत पाया गया कि विक्रम लगातार नशा तस्करों के संपर्क में रह रहा है। आरोपी विक्रम के विरुद्ध अंकित अभियोगों का पूरा रिकॉर्ड संबंधित थाना से एकत्रित किया गया। जिसके उपरांत आरोपी विक्रम के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) का प्रारूप प्रस्ताव तैयार करके संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, पीआईटीएनडीपीएस सेल केंद्र सरकार को भेजा गया। जिस पर संयुक्त सचिव द्वारा संज्ञान लिया गया और एसपी विक्रांत भूषण द्वारा भेजे गए प्रारूप प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए इस प्रस्ताव को जांच समिति के सम्मुख भेजा गया। जांच समिति द्वारा आरोपी विक्रम को अंतर्राज्यीय स्तर पर नशा तस्करी करने वाले गिरोह में शामिल पाया गया जिस पर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव वित्त द्वारा आरोपी विक्रम पर एक वर्ष के लिए जिला जेल नसीबपुर नारनौल में नजरबंद करने के आदेश पारित किए गए। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के मार्गदर्शन में जिले में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किसी आरोपी को नजरबंद करवाने का यह पहला मामला है। ये है पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 उन गंभीर नशे के कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर शामिल पाए जाते हैं। इसमें ऐसे आरोपी भी आते हैं जो कम मात्रा में लगातार नशे का अवैध व्यापार करते हैं। यह कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है। आमजन में नशा तस्करी को रोकने के लिए एवं राष्ट्रहित में ऐसे अपराधियों को जेल में बंद किया जाना जरूरी हो जाता है। इस अधिनियम के तहत आरोपी को एक साल तक जमानत नहीं मिलने का प्रावधान होता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 29, 2022, 23:44 IST
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