हाईकोर्ट के बड़े फैसले: हिमाचल सचिवालय में 20 फीसदी स्टेनोग्राफर पद प्रतिनियुक्ति से भरना वैध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर 20 फीसदी प्रतिनियुक्ति (सेकंडमेंट बेसिस) के प्रावधान को पूरी तरह सांविधानिक और वैध ठहराया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने दोहराया कि कैडर का गठन, पदों का सृजन और भर्ती के तरीके या स्रोत (सीधी भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति) तय करना पूरी तरह राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है। जब तक कोई नियम संविधान का स्पष्ट उल्लंघन न करे, अदालतें नियोक्ता के इस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। खंडपीठ ने जितेन्द्र ठाकुर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 02, 2026, 17:45 IST
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