Haryana: दुष्कर्मी जलेबी बाबा की सजा पर हुई बहस, फैसला सोमवार को, अभियोजन पक्ष ने कहा- मिले फांसी

हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में आश्रम बनाकर महिलाओं का इलाज करने के दौरान उनको नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराए गए दुष्कर्मी जलेबी बाबा की सजा पर शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत में बहस हुई। बहस के दौरान दोनों पक्षों ने दलीलें रखी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अभी भी फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार को इस मामले में एक बार और सुनवाई करके उसी दिन सजा सुनाई जाएगी। ज्ञात रहे कि टोहाना में जुलाई 2018 में एक महिला से सहवास करते हुए बाबा का वीडियो वायरल हुआ था। उसी समय पूरे टोहाना में जलेबी बाबा के खिलाफ रोष फैल गया था और प्रदर्शन भी किए गए। दबाव में आई पुलिस ने बाबा बालकनाथ डेरे के बाबा बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 354, 376, 384, 506, 509, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस जांच में पता चला था कि बाबा तंत्र-मंत्र की आड़ में महिलाओं को बेहोश करके उनके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में बाबा महिलाओं को उनके वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था। जब पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा, तब 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद हुए थे। बाबा महिलाओं के वीडियो दिखाकर उनसे पैसे भी ऐंठता था। पुलिस के अनुसार, बाबा ने कई महिलाओं से दुष्कर्म किया। केस दर्ज होने के बाद एक नाबालिग व छह महिलाओं ने पुलिस के सामने बाबा के खिलाफ बयान दिए थे। यहां तक की बाबा के बेटे की बहू ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज करवाए थे। इस दौरान कोर्ट में 20 गवाहियां हुईं और वीरवार को अदालत ने बाबा को दोषी करार दिया। जलेबी बाबा पहले टोहाना में जलेबी की रेहड़ी लगाता था, इसलिए उसका नाम जलेबी बाबा के नाम से मशहूर हो गया। शनिवार को पेशी के दौरान बिलख रहा था बाबा शनिवार को दुष्कर्मी जलेबी बाबा की सजा पर अदालत में बहस हुई। पेशी के दौरान बाबा बिलख रहा था और हाथ जोड़कर अदालत से रहम की भीख मांग रहा था। इस पर जज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले तो तुम हंसते हुए कोर्ट में आते थे और अब रो रहे हो। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि बाबा बुजुर्ग है और उसे शुगर है, इसलिए कम से कम सजा दी जाए। वहीं, पीड़ित पक्ष के वकील विजय कृष्ण रंगा व संजय वर्मा ने दलील दी कि यह मामला रेयर एंड रेयरेस्ट केस में आता है, इसलिए बाबा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अदालत अब इस मामले में सोमवार को फिर से सजा पर सुनवाई करेगी और इसी दिन बाबा के खिलाफ फैसला आ सकता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 07, 2023, 23:49 IST
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