हिमाचल: दूसरे पति की मौत के बाद लौटी तो पहले पति से मांगा 20 हजार मासिक गुजारा भत्ता, अदालत ने अर्जी की खारिज

फैमिली कोर्ट बिलासपुर ने एक रोचक फैसला सुनाते हुए महिला के रखरखाव भत्ते की अर्जी को खारिज कर दिया है। महिला ने पहले पति से अदालत में जाकर प्रतिमाह 20 हजार रुपये गुजारा भत्ता मांगा था। लेकिन मामले का फैसला देते हुए अदालत ने साफ कहा कि जो महिला व्यभिचार में रहकर दूसरे पुरुष की पत्नी बनकर रही हो, उसे पहले पति से गुजारा भत्ता लेने का कोई हक नहीं है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 20, 2025, 17:54 IST
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