Noida News: फैक्टरी बनी नहीं, जारी कर दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट

फैक्टरी बनी नहीं, जारी कर दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट - जांच में प्रबंधक मिला दोषी, आर्किटेक्ट को भी किया ब्लैक लिस्ट - अधिकारियों ने तीन दिन में मांगा जवाब, कंप्लीशन भी रद्द माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण के नियोजन विभाग के अधिकारियों की एक और करतूत सामने आई है। एक प्रबंधक ने मौके पर जाए बिना ही आधे-अधूरे काम पर ही फैक्टरी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। शिकायत की विभागीय जांच में प्रबंधक राजेश शर्मा के दोषी पाए जाने पर अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में आर्किटेक्ट को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इकोटेक-3 के प्लाॅट संख्या नौ की कंपनी प्रबंधन की ओर से कंप्लीशन के लिए आवेदन किया गया था। आवेदन के तत्काल बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी राजेश शर्मा ने मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया। मौके पर फैक्टरी का अधूरा ढांचा तैयार था। अग्निशमन उपकरण समेत अन्य कई कार्य नहीं कराए गए थे। फिर भी उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। मामले की शिकायत के बाद विभागीय जांच की गई। बुधवार को आई रिपोर्ट में शिकायत सही पाए जाने के बाद प्राधिकरण के एसीईओ की ओर से प्रबंधक राजेश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब मांगा गया है। उधर, अधिकारियों ने फैक्टरी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और जल्द ही संबंधित अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। कोट प्रबंधक राजेश शर्मा से तीन दिन में इस पर जवाब मांगा गया है। आर्किटेक्ट को एक साल के लिए काली सूची में डाल दिया गया है। जारी किए गए कंप्लीशन को निरस्त कर दिया गया है। प्रबंधक का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। - अमनदीप डुली, एसीईओ, ग्रेनो प्राधिकरण नियोजन विभाग ने नहीं दी जानकारी, सूचना आयुक्त ने दी चेतावनीग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण के नियोजन विभाग में दीपक कुमार की ओर से मार्केटिंग प्लेस के संबंध में आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी। विभाग की ओर से सूचना नहीं दी गई। बल्कि सूचना मांगने वाले को जानबूझ कर परेशान किया गया। सूचना नहीं मिलने पर दीपक ने सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की। सूचना आयुक्त ने नियोजन विभाग के जनसूचना अधिकारी सुधीर कुमार को संबंधित सूचना के साथ 30 जनवरी को उनके समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अर्थदंड आरोपित किया जाए। उधर, प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि इस सूचना को लेकर जल्द ही जवाब सूचना आयुक्त के समक्ष भेज दिया जाएगा। साथ ही 30 जनवरी को अधिकारी को सूचना आयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए भेजा जाएगा। ब्यूरो

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 19, 2023, 01:16 IST
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