एक्सप्लेनर: अखिलेश ही नहीं, ये नेता भी सांसद रहते बन चुके यूपी के सीएम; एक तो मुख्यमंत्री रहते हारे थे उपचुनाव
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि "हम पहले भी विधानसभा चुनाव लड़े बिना मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी वही करेंगे, हमारे लिए जो शुभ होगा हम वही करेंगे। हम सीएम तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते।" उनके इस बयान के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति बिना विधानसभा चुनाव लड़े या विधान परिषद का सदस्य बने बिना मुख्यमंत्री बन सकता है अखिलेश जिस 2012 का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था अखिलेश के अलावा क्या कोई और भी है ऐसा है जिसने लोकसभा या राज्यसभा का सांसद रहते हुए यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली आइये जानते हैं सवाल: क्या कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न होकर भी मुख्यमंत्री बन सकता है जी हां, किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा का चुनाव लड़ना या विधायक/एमएलसी होना अनिवार्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है, भले ही वह उस समय राज्य विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) के किसी भी सदन का सदस्य न हो। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के छह महीने के भीतर उस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य (विधानसभा का विधायक या विधान परिषद का एमएलसी) बनना अनिवार्य होता है। यदि वह छह महीने के भीतर सदस्य नहीं बन पाता है, तो उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत पहले भी कई नेता सांसद रहते हुए सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और बाद में उन्होंने विधान परिषद या विधानसभा के उपचुनाव के माध्यम से राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त की।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 04, 2026, 18:57 IST
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