दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाएं मोबाइल एप से करें आवेदन : डीसी प्रीति
कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा ारकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके साथ ही उन्होंने आवेदन के लिए एक एप भी लॉन्च की हुई है। इसमें एक लाख से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पात्र महिलाएं जरूरी कागजात को पूरे कर जल्दी आवेदन करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रयोजन के लिए हिए। प्रत्येक पात्र लाभार्थी के नाम पर एक चालू बैंक खाता होना चापात्र महिला की आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक ना हो, जो महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित है जिसका पति हरियाणा का निवासी है और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक समय से हरियाणा राज्य में रह रहा है वह महिला इस योजना की पात्र है। एक नवंबर से महिलाओं के खाते में योजना का लाभ आना शुरू हो जाएगा।उन्होंने बताया कि यदि कोई महिला सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय सेवा विभाग से किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर रही है जैसा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता दिव्यांग वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता, हरियाणा बौना भत्ता, एसिड अटैक वित्तीय सहायता, अविवाहित वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने वाली महिला दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती।डीसी प्रीति ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करके और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी समग्र भलाई और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा मिले और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 2100 प्रति माह लाभ दिया जाएगा। यह लाभ बैंकों के माध्यम से डीबीटी के तहत वितरित किया जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 10, 2025, 06:09 IST
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