Waqf Fraud Case: वक्फ धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दर्ज किया मामला, गुजरात में नौ स्थानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को गुजरात में कई स्थानों पर छापे मारे। छापेमारी राज्य में कुछ वक्फ संपत्तियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने सलीम खान जुम्मा खान पठान, मोहम्मद यासर अब्दुलहमिया शेख, महमूद खान जुम्मा खान पठान, फेजमोहम्मद पीर मोहम्मद चोबदार और साहिद अहमद याकूभाई शेख के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लिया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया कि उन्होंने कांच की मस्जिद ट्रस्ट और शाह बड़ा कसम ट्रस्ट के ट्रस्टी होने का अवैध दावा किया था। एजेंसी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से गुजरात भर में आरोपियों और उनके सहयोगियों के लगभग नौ परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। आरोपियों ने धोखाधड़ी वाले पट्टे तैयार किए। किराएदारों से जबरन किराया वसूला और वक्फ बोर्ड को झूठे हलफनामे पेश किए। संघीय जांच एजेंसी ईडी को संदेह है कि आरोपियों ने ट्रस्ट की जमीन पर दुकानें बनाईं और किराया वसूला। निजी लाभ के लिए अहमदाबाद नगर निगम और वक्फ बोर्ड के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश की। केंद्र ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम लाया है, जिसे लेकर उसका कहना है कि इससे वक्फ संचालन और लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2025, 12:54 IST
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