Noida News: बच्ची से छेड़खानी के आरोपी चालक को पांच साल की सजा

(अदालत से)- नाबालिग को स्कूल ले जाने के दौरान छेढ़खानी का लगा था आरोप-पॉक्सो अदालत ने आरोपी पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी कार चालक नीरज ठाकुर को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, वसूले गए जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी मार्च 2019 से एक परिवार में निजी कार चालक के रूप में कार्यरत था और रोजाना पीड़िता को कार से स्कूल छोड़ने व लाने का कार्य करता था। घटना के समय छात्रा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी कुछ समय से स्कूल जाने का रास्ता बदलकर रास्ते में बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा था। दिसंबर 2019 में बच्ची ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता के दादा की तहरीर पर थाना सेक्टर-49 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि बचाव पक्ष ने चार गवाह पेश किए। बचाव पक्ष का तर्क था कि पालतू कुत्ते को घुमाने से इनकार करने पर पीड़िता की मां के नाराज होने के कारण आरोपी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।अदालत का फैसलाएडीजीसी अपराध चवनपाल भाटी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद पाया कि पीड़िता का बयान विश्वसनीय एवं तथ्यों के अनुरूप है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा-354 (लज्जाभंग) और धारा-294 (अश्लील हरकत) के आरोपों से आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, परंतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा-10 के तहत उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 19, 2026, 15:59 IST
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