Noida News: लाभ के लिए किए निवेश के विवाद की नहीं होगी सुनवाई

दुकान का समय से कब्जा न मिलने के विवाद में दायर वाद को उपभोक्ता आयोग ने खारिज कियासंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। स्थायी संपत्ति में लाभ के लिए किए गए निवेश के विवाद उपभोक्ता आयोग के अंतर्गत सुनवाई की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे विवाद को जिला उपभोक्ता आयोग को सुनने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही एक मामले में दायर वाद को उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया।आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। नोएडा निवासी सांध्या दयाकली शुक्ला ने वीटीसी नोएडा डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से 20.52 लाख रुपये में एक दुकान बुक की। उन्होंने 18.29 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय तक कंपनी ने कब्जा नहीं दिया। कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि कब्जा न मिलने तक जमा राशि का 12 फीसदी की दर से 16,333 रुपये प्रतिमाह का रिर्टन मिलेगा। शुरू के कुछ माह के दौरान इस राशि का भुगतान किया गया लेकिन अप्रैल 2020 में बिना कारण के भुगतान करना भी बंद कर दिया गया। कई बार शिकायत की गई। शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।जनवरी 2025 तक भी यूनिट का निर्माण पूरा नहीं हुआ और शिकायतकर्ता को कब्जा नहीं मिला। बार-बार संपर्क करने के बाद भी कंपनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिकायतकर्ता सांध्या ने जमा पैसा वापस करने का अनुरोध किया। पैसा वापस नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के अवलोकन के बाद माना गया कि निवेश की गई धनराशि व्यवसायिक उद्देश्य से दी गई। आयोग ने कहा कि व्यवसायिक उद्देश्य से लेन-देन उपभोक्ता विवाद के दायरे में नहीं आता है। शिकायतकर्ता द्वारा किया गया निवेश सीधा व्यवसायिक स्थायी संपत्ति द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए किया गया। निजी उपयोग के अथवा स्वरोजगार के लिए नहीं है। शिकायतकर्ता उपभोक्ता की परिभाषा के तहत नहीं आता है। आयोग ने वाद को निरस्त कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 09, 2025, 19:41 IST
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