हिमाचल: विभागीय जांच के बिना नियमित कर्मी को नौकरी से निकालना अवैध, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से एक नियमित सरकारी कर्मचारी को बिना किसी औपचारिक विभागीय जांच के नौकरी से निकालने के आदेश को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेशों को खारिज करते हुए सरकार को उन्हें तुरंत सभी पिछले लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता विभाग में एक नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसकी सेवाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 और सीसीएस, सीसीए नियमों के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना समाप्त नहीं की जा सकती थीं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 30, 2026, 20:55 IST
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