Gurugram News: बाल विवाह करवाने, बढ़ावा देने वालों को होगी दो वर्ष की कैद

- उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा, बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों व संस्थानों पर होगी कानूनी कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीनूंह। देवउठनी एकादशी से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह मुहूर्त आरंभ हो जाता है। इस दौरान बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई होने की संभावना बनी रहती है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।वहीं जिला प्रशासन की तरफ से इस बार विशेष तैयारियां की जा रही है। जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिग माना गया है। यदि इस आयु से कम में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। बाल विवाह करवाने, उसे बढ़ावा देने या उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा तथा एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।उपायुक्त ने विवाह समारोह से जुड़ी सेवाएं देने वाले टेंट हाउस, हलवाई, पंडित, केटरर, प्रिंटिंग प्रेस आदि से भी अपील की कि वे किसी नाबालिग के विवाह आयोजन में न तो भाग लें और न ही अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। अन्यथा उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मैजिस्ट्रेट कार्यालय या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 23, 2025, 17:56 IST
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