Noida News: श्रमिक हिंसा के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
(अदालत से)माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। श्रमिक आंदोलन के दौरान रिचा ग्लोबल कंपनी में वेतन वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में अदालत ने आरोपी आकाश कुमार उर्फ देहाती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना फेज-2 क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। एफआईआर के अनुसार रिचा ग्लोबल कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल 2026 में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कंपनी परिसर के बाहर प्रदर्शन किया था। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के सभी गेटों पर कब्जा कर अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही रोक दी, नारेबाजी की, बंधक बनाने का प्रयास किया तथा तोड़फोड़ और आगजनी की धमकियां दीं। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी घटना के समय कंपनी का कर्मचारी भी नहीं था। आरोपी बाजार सामान लेने जा रहा था। तभी पुलिस ने उसे रास्ते से उठाकर थाने में बैठाया और बाद में जेल भेज दिया। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी की फोटो कार पर पथराव करते हुए मिली है। कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने भी उसे घटना में शामिल होने की पहचान की है। कई व्हाट्सएप संदेश में लोगों को उकसाने और हिंसक गतिविधियों में उसकी भूमिका का संकेत मिला है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से मना कर दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 26, 2026, 20:34 IST
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