Rewari News: डीएमसी के आदेशों के बावजूद होर्डिंग व बैनर से अटा शहर

रेवाड़ी। जिला नगरायुक्त के आदेशों के बावजूद शहर में चारों अवैध रूप से होर्डिंग-बैनर लगाए हैं, जबकि नगर परिषद की ओर से होर्डिंग, बैनर के लिए कोई टेंडर भी नहीं छोड़ा गया है। इसके बावजूद शहर में सैकड़ों होर्डिंग-बैनर लगे हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इन बैनर व होर्डिंग को लगाने का किराया कौन वसूल कर रहा है। आम लोगों को इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि नप अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के लगे सभी होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। डीएमसी के आदेशों के बाद कुछ स्थानों पर छोटे बैनरों को हटाया गया था। नगर परिषद की ओर से शहर में होर्डिंग बैनर लगाने का टेंडर करीब दो करोड़ रुपये में छोड़ा गया था। टेंडर लेने वाली फर्म के साथ नप के फीस को लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद से टेंडर रद्द कर दिया था। हालांकि ठेकेदार की शिकायत के बाद मामला लोकायुक्त के पास विचाराधीन है।ठेका नहीं होने के बावजूद भी शहर में बेतहाशा होर्डिंग लग रहे हैं। लोगों ने मनमाने तरीके से सड़कों को बैनर आदि से पाट दिया है। सरकारी पोल पर भी निजी व्यापारियों व नेताओं के होर्डिंग व बोर्ड लगे हुए हैं। इतना ही नहीं लोगों ने अपने निजी प्रतिष्ठानों पर भी होर्डिंग बैनर लगवाने शुरू कर दिए हैं, जिसका मोटा किराया वसूला जाता है। होर्डिंग बैनर लगाने वालों ने शहर के सुंदरीकरण को बट्टा लगा दिया है। सर्कुलर रोड हो या फिर शहर के चौक चौराहे। सभी जगहों पर होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, लेकिन इनको उतरवाया नहीं जा रहा है। नप अधिकारी चाहे तो इस बाबत केस दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आजतक नहीं की गई है। शहर में लग रहे होर्डिंग बैनर बिना अधिकारियों की मर्जी के तो नहीं लग सकते। अब सवाल यह उठता है कि बिना टेंडर छूटे आखिरकार किसको फीस देकर ये लोग अपने होर्डिंग लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नप के ही कुछ कर्मचारियों के आशीर्वाद से यह पूरा खेल चल रहा है। यही कारण है कि तमाम शिकायतों के बाद भी अवैध तरीके से विज्ञापन के लिए लगे होर्डिंग को हटाया नहीं जा रहा है। वर्जन होर्डिंग-बैनर के टेंडर के नए नियम आ गए हैं। सरकारी पोल के अलावा भी शहर में कोई होर्डिंग बैनर नहीं लगा सकते हैं। नगर परिषद की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक दो दिन में ही शहर को इनसे मुक्त कर दिया जाएगा। -संजीव गुप्ता, कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद(नप)

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 29, 2022, 23:42 IST
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