Haryana: निगम कर्मियों के आश्रितों को CM के अनुमोदन के बाद सीधे मिलेगी नौकरी, HR विभाग की मंजूरी जरूरी नहीं

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुबंधित कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के लिए अब मानव संसाधन विभाग की मंजूरी या सहमति नहीं लेनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुमोदन के बाद आश्रितों को निगम के जरिये सीधे नौकरी मिल जाएगी। ऐसे मामलों को प्रशासनिक विभाग मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सीधे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से मृतक अनुबंध कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रखने के संबंध में मानव संसाधन विभाग के पास मामले आए थे, इनमें विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों ने अनेक सवाल भी पूछे थे। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इनमें ताजा निर्णय लिया है। अनुकंपा आधार पर नौकरी प्रदान करने के लिए अब विभागों को मानव संसाधन विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं करना होगा। डेप्लॉयमेंट ऑफ कांट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी-2022 के खंड-12 के अनुसार निगम को अनुकंपा आधार पर किसी भी कैलेंडर वर्ष में प्राप्त मांग के 10 प्रतिशत तक आउट ऑफ टर्न प्रत्येक जॉब रोल के लिए तैनात करने का अधिकार है। रोजगार निगम कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के साथ इसके लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा। इस बारे में पत्र जारी कर सभी विभागों को अवगत करवा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने ठेके प्रथा को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग 50 हजार अनुबंध कर्मचारी निगम के जॉब रोल पर स्थानांतरित किए गए हैं। निगम को विभिन्न श्रेणी के 50 हजार पद अपने स्तर पर भरने हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागों की मांग अनुसार पदों को भरा जा रहा है। अनुबंध कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने संबंधी विभागों की शंकाएं भी अब सरकार ने दूर कर दी हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 13, 2023, 23:47 IST
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