दिल्ली दंगा : आगजनी मामले में साक्ष्यों के अभाव में दो आरोप मुक्त

अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफलअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में दो को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष साक्ष्यों के आधार पर दोनों को अपराध साबित नहीं कर पाया। उन पर दंगों के दौरान एक इमारत में आग लगाने का आरोप था। हालांकि, उनके खिलाफ दंगा करने के आरोप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।अदालत जॉनी और सनी के खिलाफ दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन पर धारा 147 (दंगा) और 436 सहित भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि मामला आईपीसी की धारा 436 के दायरे में नहीं आता है जो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एकमात्र अपराध है। अदालत ने दंगों का मामला चलाने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में स्थानांतरित कर दिया। दयालपुर थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता मोहसिन अली के बयान के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2023, 16:44 IST
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