Delhi Riots: अतहर खान की जमानत याचिका खारिज, 2020 दिल्ली दंगे में साजिश के लगे हैं आरोप; हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अतहर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। खान पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की 'बड़ी साजिश' के मामले में केस दर्ज किया गया था। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने निचली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें खान को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि खान को जमानत दी जाती है, तो सुरक्षित गवाहों के बयानों को देखते हुए उनके भागने का जोखिम हो सकता है। Delhi High Court rejects bail plea of accused Athar Khan in Delhi riots larger conspiracy case of 2020 — ANI (@ANI) July 7, 2026
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 07, 2026, 13:28 IST
Delhi Riots: अतहर खान की जमानत याचिका खारिज, 2020 दिल्ली दंगे में साजिश के लगे हैं आरोप; हाईकोर्ट ने क्या कहा? #CityStates #DelhiNcr #DelhiRiots #DelhiCourt #DelhiRiotsCase #DelhiNewsToday #SubahSamachar
