UP: एसआईआर...2003 के बाद परिवार में आईं बहुओं को देना होगा माता-पिता का विवरण, बीएलओ तीन बार जाएंगे घर
Azamgarh News: बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो 2003 के बाद शादी के बाद ससुराल आ गई है। ऐसे में इन महिलाओं को गणना प्रपत्र में अपने माता पिता का विवरण दर्ज करना होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में सख्ती बढ़ा दी है। अब एसआईआर प्रपत्र भरवाने और जमा कराने के लिए बीएलओ केवल तीन बार ही घर पर विजिट करेंगे। तीन विजिट के बाद भी यदि मतदाता प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराता, तो 9 दिसंबर के बाद उसे स्वयं निर्वाचन कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे। एसआईआर प्रपत्र में कुल तीन खंड हैं। खंड एक और दो सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य हैं, जबकि खंड संख्या तीन 2003 के बाद परिवार में शामिल हुए सदस्य विशेषकर बहुओं के लिए है, जिसमें उन्हें अपने माता या पिता का विवरण देना होगा। एसआईआर के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण अलग से किया जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 28, 2025, 19:47 IST
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