Hamirpur News: तीन भाइयों को तीन साल की कैद

हमीरपुर। धारदार औजार से हमला करने, मारपीट व गाली गलौज के दो साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट मो. असलम सिद्दिीकी की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन भाइयों को दोषी करार देकर तीन-तीन साल की कैद और प्रत्येक पर आठ हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया है। सिजवाही गांव निवासी घपला ने दी तहरीर में बताया था कि 13 अक्तूबर 2000 को अपने पट्टे के खेत पर उसका पुत्र रामसहाय व रामभगत फसल की बोआई कर रहे थे। तभी गांव के मुल्ली व उसके तीन पुत्र मनीराम, संतराम व छोटेलाल आए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए खेत से भाग जाने की धमकी दी। कहा कि ये पट्टा उनका है। विरोध करने पर सभी ने एक राय होकर पीटा। मनीराम ने कुल्हाड़ी से उसके पुत्र पर हमला किया। रामभगत को भी गंभीर चोंटे आई हैं। बचाने गई उसकी पत्नी मिड़िया को धक्का दिया व हाथ में लाठी मारी। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुल्ली उर्फ मुरलीधर की मौत हो गई थी। अदालत ने मनीराम, संतराम व छोटा उर्फ छोटेलाल को दोषी करार दिया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की कैद और भुगतनी होगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 16, 2023, 23:51 IST
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