Saharanpur News : छात्रा से दरिंदगी करने वाले को 10 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 आसिफ इकबाल रिजवी ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में ग्राम कलसी थाना तीतरो निवासी विशाल को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि 11 अगस्त 2016 को थाना तीतरो क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से पढ़कर घर वापस जा रही थी। रास्ते में विशाल छात्रा को खींच कर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां की तहरीर पर अगले दिन थाना तीतरो में विशाल के खिलाफ दुष्कर्म एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई। यह भी पढ़ें:PHOTOS:बिटौड़े में लाश जलती देख कांप उठे लोग, गांव में फैल गई सनसनी, शव की पहचान करने में जुटे अफसर सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशाल के खिलाफ पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने विशाल को दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह भी पढ़ें:UP:आदित्य राणा के सरेंडर की उड़ी अफवाह, पुलिस अफसरों में मचा हड़कंप, ढाई लाख का इनामी है कुख्यात

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2023, 20:36 IST
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