UP: आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, कोर्ट ने दिए विवेचना के आदेश
आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में बताया कि आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला ने 2021 में पदभार ग्रहण किया था। कूटरचित दस्तावेज के आधार नौकरी पाने के आरोप में आयोग ने उनका चयन शून्य घोषित कर दिया। निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज के आदेश पर 29 नवंबर 2024 को डॉ. अनुराग शुक्ला को पद से मुक्त करने की संस्तुति की गई। कॉलेज की प्रबंध समिति ने 18 दिसंबर 2024 को वरिष्ठता के आधार पर डॉ. आरके श्रीवास्तव को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया गया था। तत्कालीन प्राचार्य ने उन्हें चार्ज नहीं दिया। शिक्षा सेवा आयोग से चयन के बाद प्रो. सीके गौतम ने 22 मार्च को पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तब डॉ. आरके श्रीवास्तव ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि डॉ. शुक्ला ने उन्हें कार्यभार नहीं दिया। प्राचार्य कार्यालय एवं प्राचार्य कैंप कार्यालय की अनेक अलमारियों की चाबियां उन्हें नहीं दी गईं। न ही महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए गए। वह सभी डॉ. अनुराग शुक्ला की अभिरक्षा में हैं। प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने 26 जून को 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया। टीम को जांच में पता चला कि तत्कालीन प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला प्रबंध समिति की बैठकों की मिनिट्स की कॉपी, स्टॉक रजिस्टर, अलमारियों की चाबियां, प्रिंसिपल प्रो. सीके गौतम, डॉ. भोपाल सिंह, प्रो. पीबी झा, डॉ. एसके पांडे और डॉ. संजय यादव की सर्विस बुक भी अपने साथ ले गए। इसके साथ ही टायलेट ब्लॉक में 18 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप भी लगाया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 20, 2025, 05:12 IST
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