Hamirpur News: बिना कनेक्शन जारी 1.63 लाख का बिल निरस्त

हमीरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बिना कनेक्शन के किसान को जारी किया एक लाख 63 हजार रुपये का बिजली का बिल निरस्त कर दिया है। क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 30 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। सुमेरपुर क्षेत्र के पचखुरा बुजुर्ग निवासी किसान जगरुप सिंह ने मई 2010 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निजी नलकूप लगवाया था। सात मई को बोरिंग प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद परिवादी ने 10 हार्स पावर पीटी डब्लू विद्युत संयोजन के लिए बुंदेलखंड पैकेज से बिजली कार्यालय में 21 मई को फीस जमाकर आवेदन किया था। इसका सूची में 103 नंबर पर नाम था। विभागीय कार्यालय द्वारा परिवादी को उक्त नलकूप का स्टीमेट बनाकर नौ अक्तूबर 2013 को 13725 रुपये की धनराशि जमा कराई थी। परिवादी द्वारा लिखित व मौखिक रुप से संयोजन के लिए निवेदन किया जाता रहा, लेकिन बिजली विभाग द्वारा परिवादी को उक्त संयोजन के लिए कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया गया। परिवादी ने फोरम में कहा कि बिजली विभाग द्वारा उससे सुविधा शुल्क की मांग की जाती रही, लेकिन उसके असमर्थता व्यक्त करने पर उसको नलकूप के संयोजन के लिए सामान आज तक निर्गत नहीं किया गया। और एक लाख 63 हजार 992 रुपये का अवैधानिक विद्युत बिल उसे भेजा गया। परिवादी द्वारा विपक्षीगण को सात मार्च 2020 को विधिक नोटिस दी गई, लेकिन इसका कोई जवाब विपक्षीगण द्वारा नहीं दिया गया। फोरम के अध्यक्ष रामकैलाश ने फैसला सुनाते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वारा परिवादी को 16 मई 2019 को दिया गया विद्युत बिल एक लाख 63 हजार 992 रुपये निरस्त कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 10, 2023, 23:42 IST
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