Noida News: नकली आधार लेकर आया था परीक्षा देने, कोर्ट ने कहा...जमानत नहीं

(अदालत से)माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के सहारे पकड़े गए आरोपी नितिन उर्फ राहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर सह आरोपियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए नकली आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के माध्यम से परीक्षा में शामिल होने का गंभीर आरोप है। अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।मामला थाना सेक्टर-58 क्षेत्र का है। वादी गुरुदत्त रगा एवं परीक्षा के ओवरऑल इंचार्ज ने 16 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने तहरीर बताया था कि 15 सितंबर को आयन डिजिटल जोन-1 सेक्टर 62 में आयोजित लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा (पोस्ट कोड-803/24) की तीसरी शिफ्ट के दौरान एक ही नाम, एक ही पिता के नाम और एक ही जन्मतिथि वाले दो अभ्यर्थी पाए गए। हालांकि उपस्थिति पत्र पर दोनों की तस्वीरें अलग थीं। पर उनके ई-एडमिट कार्ड और हस्ताक्षरों में समानता मिली। दोनों अभ्यर्थियों नितिन कुमार और नितिन उर्फ राहुल ने षड्यंत्र के तहत आधार कार्ड में पिता का नाम राकेश और पता समान दर्ज कराया था। जिससे परीक्षा में दोनों के रोल नंबर पास-पास आएं और एक-दूसरे को मदद कर सकें। संदेह गहराने पर परीक्षा अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया मामले में कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है न कोई बरामदगी हुई है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने पाया कि विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 28, 2025, 19:35 IST
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Court denied bail



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