कफ सिरप: भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्की पर 11 फरवरी को फैसला, अधिवक्ता ने जताई आपत्ति; दी ये दलील
कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी भोला जायसवाल और उसके परिजनों की संपत्ति कुर्क किए जाने को लेकर सोमवार को अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस प्रकरण में आदेश के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत कर दी है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें उच्चाधिकारी की संस्तुति नहीं है। उन्होंने दलील दी कि आरोपी पर लगाए गए आरोप स्पेशल एक्ट के तहत हैं, जिस पर बीएनएसएस के प्रावधान लागू नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि एक ही संपत्ति को बार-बार कुर्क नहीं किया जा सकता और परिजनों की संपत्ति कुर्क करना कानून के विरुद्ध है। सभी संपत्तियां वैध रूप से अर्जित हैं, जिनके आयकर से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं। इसलिए पुलिस की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। वहीं, अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी ने पुलिस की अर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि यह अर्जी सक्षम अधिकारी की संस्तुति के बाद ही दाखिल की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार पुलिस के पास है और आरोपी के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों के आधार पर संपत्ति अटैच की जा सकती है। जरूरी नहीं कि केवल स्पेशल एक्ट के तहत ही कुर्की की जाए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 10, 2026, 00:34 IST
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