UP: डायजापाम की 1000 गोलियां रखने के मामले में 17 साल बाद आया फैसला, चोरी के केस में अर्थदंड; रखा था तमंचा
UP News: आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थ डायजापाम की 1000 गोलियां रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2008 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 दिसंबर 2008 को तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआई आरपी सरोज द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ कल्लू निवासी कस्बा निजामाबाद को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम की 1000 टैबलेट बरामद हुई थीं। इस संबंध में थाना निजामाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान चार गवाहों की गवाही कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद 12 मई 2026 को एएसजे-3 अजय श्रीवास्तव ने अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ कल्लू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि 1 माह 12 दिवस के कारावास तथा 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 13, 2026, 19:36 IST
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