Una News: दुर्घटना मामले में दोषी को एक महीने की सजा

संवाद न्यूज एजेंसीऊना। तेज रफ्तार एवं लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना को अंजाम देने वाले बस चालक को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-4 की अदालत ने दोषी मानते हुए एक महीने की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 31 दिसंबर वर्ष 2011 में आरोपी बस चालक संजीव कुमार वासी सलोह ऊना बस को बड़ी तेजी और लापरवाही से चला रहा था। इस कारण पालकवाह (हरोली) के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बीना देवी वासी धर्मपुर हरोली घायल हो गई। मामले की जानकारी हरोली थाना में दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सुरेंद्र पाल सिंह ने की और लगभग 12 गवाहों के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाए। मामले की पड़ताल हेड काॅन्स्टेबल सुभाष चंद थाना हरोली ने की थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 28, 2023, 00:35 IST
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