Kurukshetra News: निर्माण से जुड़े विवाद में ठेकेदार की अपील खारिज
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने पिहोवा खंड के बोधनी गांव में पार्क-सह-व्यायामशाला निर्माण ठेके से जुड़े एक पुराने विवाद में ठेकेदार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ठेके की राशि 24.66 लाख रुपये होने के कारण समझौते की धारा 24.1 लागू होती है, जिसमें मध्यस्थता का कोई प्रावधान ही नहीं है।शिवा को-ऑपरेटिव एल एंड सी सोसाइटी कैथल के ठेकेदार अशोक कुमार को अप्रैल 2017 में पंचायती राज विभाग ने यह कार्य आवंटित किया था। ठेकेदार का दावा था कि विभाग ने पहले साइट बदली, फिर पट्टेदार व पंचायत के विवाद के कारण कार्य 17 महीने तक रुका रहा, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। उसने अपीलीय प्राधिकारी अंबाला में अपील की, कोई निर्णय नहीं आया तो मध्यस्थता व सुलह अधिनियम की धारा आठ के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन दिया। निचली अदालत ने 21 सितंबर 2021 को आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई सिविल वाद लंबित नहीं है, इसलिए धारा आठ के तहत सीधा आवेदन स्वीकार्य नहीं। ठेकेदार ने इसके खिलाफ अपील की।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निर्णय में कहा कि दो करोड़ रुपये से कम के ठेकों में धारा 24.1 लागू होती है, जिसमें ठेकेदार केवल अपीलीय प्राधिकारी के पास जा सकता है और फिर न्यायालय। मध्यस्थता का प्रावधान सिर्फ दो करोड़ से अधिक के ठेकों में धारा 24.2 के तहत है। धारा आठ का इस्तेमाल तभी हो सकता है, जब पहले से कोई सिविल वाद चल रहा हो। सीधे धारा आठ का आवेदन गलत है। मध्यस्थ नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। कोर्ट ने ठेकेदार द्वारा पेश किए सभी पुराने निर्णयों को इस मामले पर लागू न होने की वजह से खारिज कर दिया। संवाद
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 01, 2025, 03:09 IST
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