Haryana: कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, सांसदों की तर्ज पर विधायकों को फंड देने की मांग, लाया जाएगा प्रस्ताव

हरियाणा सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार सुबह अपने चंडीगढ़ आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक पहले से तैयारी कर चुके हैं। साथ ही यह भी पहले से ही तय हो चुका है कि कौन सा विधायक कौन सा मुद्दा उठाएगा। अब बैठक में राहुल गांधी की तीन दिन की हरियाणा में रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आई दिक्कतों को भी सदन में जोर-शोर से उठाने की तैयारी है। मेवात के पिछड़ेपन से लेकर टूटी सड़कें और बिजली काटने के मामले को भी शून्यकाल में उठाया जाना तय है। सांसदों की तर्ज पर विधायकों को भी फंड देने का प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस सांसदों की तर्ज पर अब विधायकों को भी लोकल एरिया डेवेलपमेंट (लैड) फंड दिलाने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस प्रस्ताव लाएगी। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है, जब विधायकों को भी विकास के लिए फंड दिलाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। गौर हो कि हरियाणा में विधायकों को विकास के लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं दिया जाता है। प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों को पांच करोड़ रुपये देने की योजना चलाई थी लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ पाई। इस योजना का लाभ लेने के लिए विधायकों को सरकार को प्रस्ताव भेजना पड़ता है। जबकि अन्य प्रदेशों में विधायकों को लोकल एरिया के विकास के लिए अलग से फंड दिया जाता है। हरियाणा में सांसदों को भी लैड के तहत फंड दिया जाता है, जबकि विधायक इससे वंचित चल रहे हैं। सोमवार को ध्यानाकर्षण के बाद कांग्रेस के विधायक वरूण चौधरी, आफताब अहमद, भारत भूषण बत्रा, अमित सिहाग और सैली इस प्रस्ताव को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। हालांकि, चर्चा के बाद ही इस पर फैसला हो सकेगा कि यह प्रस्ताव सदन में पारित होगा या नहीं। सदन पटल पर रखे जाएंगे 10 विधेयक सोमवार को 10 विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। इनमें हरियाणा श्री माता भिमेश्वरी देवी मंदिर बेरी श्राइन बिल, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) बिल, हरियाणा रूरल डेवेलपमेंट (संशोधन) बिल, हरियाणा लेजिटेटिव एसेंबली सैलरी बिल, फरीदाबाद और गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन बिल और हरियाणा म्यूनिसिपल संशोधित बिल शामिल हैं। इसके अलावा, पांच विधेयक रद्द करने के लिए उनको सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। इनमें हरियाणा अर्बन इंप्रूववेल प्रापर्टी टैक्स बिल, हरियाणा म्यूनिसिपल (टैक्स वैलिडेटिंग) बिल, हरियाणा माइनर कैनाल बिल और हरियाणा स्टेट ट्यूबबेल बिल शामिल हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 26, 2022, 00:46 IST
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