Delhi High Court: 'सामान्य शब्दों को नहीं बना सकते ट्रेडमार्क', दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रैवल कंपनी की अर्जी खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ट्रैवल कंपनी की यात्रा शब्द पर एकाधिकार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य शब्द कभी भी ट्रेडमार्क नहीं बन सकते। रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। ट्रैवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने मच कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स लिमिटेड को बुकमाईयात्रा और बुकमाईयात्रा डॉट कॉम के तहत सेवाएं शुरू करने से रोकने की मांग की थी। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिंदी में यात्रा शब्द ट्रैवल का समानार्थी होने के कारण यात्रा सेवाओं के संबंध में सामान्य और वर्णनात्मक है। कोई भी एकल संस्था इस पर विशिष्टता का दावा नहीं कर सकती। सामान्य या सामान्य वर्णनात्मक शब्द कभी भी अपने आप में ट्रेडमार्क नहीं बन सकते, क्योंकि वे कभी भी विशिष्टता या द्वितीयक अर्थ प्राप्त नहीं करते। ये शब्द उत्पत्ति या स्रोत का संकेत नहीं देते। यह स्थापित कानून है कि रोजमर्रा की भाषा में प्रयुक्त शब्दों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती। यात्रा ऑनलाइन के वकील ने दावा किया कि उसने 2006 से अपने यात्रा और यात्रा डॉट कॉम ब्रांडों में भारी साख बनाई है। इसके 15 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और वित्त वर्ष 2023-24 में 5,600 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है। प्रतिद्वंद्वी ब्रांड बुकमाईयात्रा भ्रामक रूप से समान है और यात्रा की प्रतिष्ठा का फायदा उठाने के लिए इसे बुरी नीयत से अपनाया गया है। मैक कॉन्फ्रेंस के वकील ने दावा किया कि यात्रा एक वर्णनात्मक शब्द है। इसका प्रयोग भारत भर में सैकड़ों ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा दशकों से किया जा रहा है। यात्रा ऑनलाइन के पंजीकरण में स्पष्ट अस्वीकरण शामिल है जो इस शब्द पर किसी भी विशेष अधिकार को अस्वीकार करता है। बुक माई ने इन चिह्नों को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान किया है, जो ऑनलाइन क्षेत्र में पहले से ही आम है। अदालत ने आदेश में कहा कि यात्रा ऑनलाइन के यात्रा विद डिवाइस और यात्रा फ्रेट के ट्रेडमार्क पंजीकरण केवल स्पष्ट अस्वीकरण के साथ प्रदान किए गए थे। यात्रा शब्द के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। पंजीकरण के समय उन अस्वीकरणों को स्वीकार करने के बाद यात्रा ऑनलाइन अपने अधिकारों को उनकी वैध सीमाओं से आगे नहीं बढ़ा सकता था। अस्वीकरण इसलिए रखे गए हैं ताकि पंजीकृत चिह्न का स्वामी अपने अधिकारों को अपनी वैध सीमाओं से आगे बढ़ाने या अस्वीकृत भागों में विशेष लाभ का दावा करने का प्रयास न करे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 24, 2025, 11:17 IST
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