अब बेअदबी पर उम्रकैद: राज्यपाल ने सख्त कानून को दी मंजूरी, गैर-जमानती अपराध, समझौते की गुंजाइश खत्म
पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा। यह संशोधन दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट-2008 में किया गया है इसलिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह कानून पवित्र ग्रंथ की मर्यादा की रक्षा के लिए अहम कदम है। नए कानून में बेअदबी के मामलों में सजा को कड़ा किया गया है। दोषी को आखिरी सांस तक उम्रकैद और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या एसीपी स्तर के अधिकारी से समयबद्ध तरीके से करवाई जाएगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 20, 2026, 12:31 IST
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