Chandigarh News: 24 दिन की बच्ची के हत्यारे माता-पिता को पांच साल की कैद, कोर्ट ने कहा- नहीं कर सकते क्षमा

जमीन पर पटक कर 24 दिन की बच्ची की हत्या करने के दोषी माता-पिता को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सजा देते हुए कहा कि जिस उम्र में बच्ची को मां-बाप का स्नेह और दुलार मिलना चाहिए था उस उम्र में दोनों ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ऐसे गंभीर कृत्य के लिए दोषियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। रामदरबार फेज-1 निवासी विशाल और पूजा ने चार साल पहले 24 दिन की अपनी बेटी की जमीन पर पटककर हत्या कर दी थी। धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत केस दर्ज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह कर रहे थे। सजा सुनाते समय दोषियों की पारिवारिक स्थिति और जिम्मेदारियों को देखते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दोनों का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसलिए उन्हें पांच-पांच साल की सजा दी जाती है। पोस्टमार्टम से खुला था मौत का राज वारदात 14 अगस्त 2018 को दंपती के आपसी झगड़े के बीच हुई थी। बाद में दोनों ने बच्ची के शव को दफना दिया लेकिन पुलिस को चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत की जानकारी मिली थी। इसके बाद एसडीएम ने दफनाई गई बच्ची के शव को निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बच्ची की अप्राकृतिक मौत हुई थी। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने का केस दर्ज किया गया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 11, 2023, 20:56 IST
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