Noida News: दादरी की गुड्डी की दहेज हत्या की जांच करेगी सीबीआई

गुड्डी की दहेज हत्या की जांच करेगी सीबीआई- सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका की खारिज - हाईकोर्ट के जांच के आदेश देने के बाद दाखिल की थी एसएलपीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुई गुड्डी की दहेज हत्या के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच करने का आदेश दिया था। लेकिन सीबीआई ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई इस मामले को प्राथमिकता से लेकर जल्द जांच पूरी करेगी। वहीं गुड्डी के परिजनों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर उन्हें न्याय की आस जगी है। कोट गांव निवासी केपी सिंह ने बताया कि भाई देशराज की बेटी गुड्डी का विवाह 25 जून 2011 को फरीदाबाद के पाली गांव निवासी रोहित से किया था। आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में स्कॉर्पियो व पांच लाख रुपये की मांग करते हैं। आरोपी मांग पूरी नहीं होने पर गुड्डी को प्रताड़ित करते थे। आरोपियों ने बेटा होने के बाद मार्च 2013 में गुड्डी को मारपीटकर घर से निकाल दिया था। उस दौरान गुड्डी के परिजन ने ससुराल पक्ष को 50 हजार रुपये और एसी दिया था। तब जाकर आरोपियों ने गुड्डी को अपने घर में रखा था। आठ मई 2018 को गुड्डी से ससुराल वालों के मारपीट करने की सूचना परिजन को मिली थी। इस पर परिजन पाली गांव पहुंचे और गुड्डी को घायलावस्था में लेकर आए। आरोप था कि हमले में गुड्डी के गर्दन की हड्डी टूट गई थी। उपचार के दौरान 13 मई को उसने दम तोड़ दिया था। इस मामले में दादरी थाने में गुड्डी के पति रोहित, सास विमला, ससुर चरण सिंह, कथित तांत्रिक लेखराज समेत छह लोगों पर 16 मई 2018 को दहेज हत्या आदि धारा में केस दर्ज किया गया था। प्रेतबाधा के नाम पर पीटा, मेडिकल रिपोर्ट बदलीपरिजन का आरोप था कि रोहित के किसी महिला से संबंध थे। रोहित की दूसरी शादी करने के इरादे से गुड़्डी को पागल साबित करने के लिए प्रेतबाधा का आरोप लगाते थे। आरोपी गुड्डी को कथित तांत्रिक लेखराज को प्रेतबाधा दूर करने के लिए दिखाते थे। आरोपी प्रेतबाधा दूर करने के नाम पर उससे मारपीट करते थे। आरोपियों ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी बदल दी थी। आरोपियों ने गुड्डी की जगह किसी काजल नाम की युवती की रिपोर्ट लगा दी गई। काजल की मौत बीमारी के कारण हुई थी। पुलिस अफसर के खाते में 16.48 लाख हस्तांतरित करने का आरोप परिजन ने एक पुलिस अधिकारी पर न केवल आरोपियों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया था बल्कि एक बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल देकर उनके खाते में 16.48 लाख हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया था। परिजन का कहना था कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान तक नहीं लिए थे और केस में एफआर लगाने की तैयारी कर रही थी। पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 16, 2023, 20:45 IST
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