Nusli Wadia Murder Case: मुकेश अंबानी की हत्या के मामले में गवाह के तौर पर नहीं होगी पेशी, याचिका खारिज

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी को हत्या के एक मामले में गवाह के तौर पर बुलाने से संबंधी एक अपील खारिज कर दी है। बता दें कि यह मामला वर्ष 1989 में बिजनेसमैन नुस्ली वाडिया की हत्या से जुड़ा है। 33 साल पुराने इस केस में आरोपित इवान सिक्वेरा ने पिछले वर्ष सीबीआई की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने अदालत से मांग की थी कि इस मामले में मुकेश अंबानी से एक गवाह के तौर पर पूछताछ होनी चाहिए। हालांकि मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने इसका विरोध किया था। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसपी नायक निंबालकर ने वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष को सुनने के बाद सिक्वेरा की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आरोपित के पास इस मामले में अतिरिक्त जांच की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक पूर्व सीनियर अधिकारी कीर्ति अंबानी इस मामले में मुख्य आारोपित थे जिनकी केस के ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। हत्या के इस मामले में कीर्ति अंबानी और अन्य के खिलाफ 31 जुलाई 1989 को मामला दर्ज किया गया था। यह केस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण वाडिया की हत्या करने की साजिश रचने के आरोप में दर्ज किया गया था। उस समय वाडिया बॉम्बे डाइंग के अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच 2 अगस्त 1989 को सीबीआई को सौंप दी थी पर इस मामले में ट्रायल वर्ष 2023 में शुरू हो पाया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 16, 2023, 18:53 IST
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