Noida News: नसबंदी ऑपरेशन में बिल्ली की मौत, चिकित्सक देगा 25 हजार रुपये मुआवजा
उपभोक्ता आयोग ने माना सेवा में लापरवाही, 30 दिन में भुगतान का आदेशसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। नसबंदी के दौरान लापरवाही से पालतू बिल्ली की मौत होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक को दोषी ठहराया है। आयोग ने चिकित्सक को 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा की पीठ ने सुनवाई के बाद सुनाया।नोएडा के सेक्टर-107 निवासी तमन्ना गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी कि डॉ. सुरेश सिंह, वेटनरी सर्जन और फिजिशियन, पेट वेल वेटनरी क्लीनिक चलाते हैं। फरवरी 2024 में उनकी मां रेखा गुप्ता ने क्लीनिक में पालतू बिल्ली की नियमित नसबंदी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली थी। क्लीनिक ने दावा किया था कि वे पूरी तरह तैयार हैं। पहले बिल्ली को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई, जो 16 जुलाई को लगाई गई।इसके बाद नसबंदी से पहले रक्त जांच कराने को कहा गया और अतिरिक्त शुल्क भी लिया गया, लेकिन जांच रिपोर्ट मालिक को नहीं दी गई। लगभग 35 मिनट का ऑपरेशन पूरा हुआ, पर बिल्ली दो घंटे तक होश में नहीं आई। चिकित्सक ने अर्धचेतन अवस्था में बिल्ली को मालिक को सौंप दिया और कहा कि सब ठीक है।शाम तक बिल्ली की हालत बिगड़ने लगी। सांस लेने में तकलीफ हुई। बार-बार फोन करने के बावजूद चिकित्सक की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वीडियो भेजने पर बिल्ली को क्लीनिक लाने को कहा गया, लेकिन वहां उसे अकुशल कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया। बाद में बिल्ली को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई और रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन नहीं दी गई।दूसरी जांच में पाया गया कि बिल्ली के 19 में से 14 मापदंड असामान्य थे। रिपोर्ट के अनुसार, वह ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं थी। इलाज पर कुल 17,480 खर्च हुए। तमन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि धन कमाने की भावना से की गई लापरवाही के कारण बिल्ली की मौत हुई।सुनवाई के दौरान चिकित्सक ने अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए आयोग ने एकतरफा निर्णय सुनाया। आयोग ने माना कि चिकित्सक ने ब्लड रिपोर्ट छिपाकर ऑपरेशन किया और इससे बिल्ली की जान गई। यह स्पष्ट रूप से सेवा में कमी है।आयोग ने आदेश दिया कि चिकित्सक 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को 25,000 क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। तय समय में भुगतान न करने पर क्षतिपूर्ति राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 31, 2025, 19:32 IST
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