Panipat News: गांजा तस्करी के दोषी को पांच साल की कैद

पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी तेजवीर निवासी गोला खेड़ा थाना बापौली को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। मामले के अनुसार, 18 अप्रैल 2021 को एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई कुलदीप ने थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी टीम गांव डाडोला के पास गश्त कर रही थी। उसी समय सूचना मिली कि तेजवीर मोटरसाइकिल से गांव की ओर आएगा। जिसके पास गांजा होने की आशंका है। पुलिस ने नाकाबंदी कर तेजवीर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 5.20 किग्रा गांजा बरामद किया गया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष एनडीपीएस एक्ट अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी तेजवीर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 12, 2026, 02:51 IST
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