Calcutta High Court: अवमानना नियमों से जुड़े मामले में बैठक, जुलूस या पोस्टर की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जब तक जस्टिस राजशेखर मंथा की कोर्ट के सामने प्रदर्शन के मामले में जारी अवमानना संबंधी वाद की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक न्यायालय परिसर या बाहर कहीं भी इस मुद्दे पर किसी बैठक, जुलूस या तख्ती दिखाने की अनुमति नहीं होगी। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने यह बात कही। दरअसल, कुछ वकीलों व अन्य लोगों ने नौ जनवरी को जस्टिस मंथा की ओर से पारित कुछ आदेशों को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही दक्षिण कोलकाता के जोधपुर पार्क स्थित उनके आवास की सुरक्षा दीवार पर कुछ अपमानजनक पोस्टर चस्पा किए गए थे। पीठ ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त से मामले की रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि एक रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिसमें जानकारी हो कि किसने पोस्टर को प्रिंट करवाया और उन्हें चस्पा कराने वाले कौन थे। पीठ ने कहा कि जस्टिस मंथा द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू अवमानना की कार्यवाही पर दो फरवरी को सुनवाई होगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 17, 2023, 18:48 IST
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